शादीशुदा लोगों को हर महीने मिलेगी 10,000 रुपये पेंशन! इस तरह उठाए लाभ
सांकेतिक तस्वीर


बुढ़ापे में खर्च कैसे चलेगा इसकी चिंता हर किसी को होती है. अगर भी रिटायरमेंट के बाद अपने आने वाले समय को सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश कर सकते हैं. इसके लिए आप सबसे बेहतर सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगा सकते हैं. इस स्कीम के तहत पति और पत्नी अपना अलग-अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं सरकार के इस खास योजना के बारे में...

कौन कर सकता है निवेश
आपको बताते चलें केंद्र सरकार द्वारा इस अटल पेंशन योजना को साल 2015 में शुरू किया गया था.  उस समय ये असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है और पेंशन योजना का लाभ ले सकता है. इसके लिए आपके पास किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना अनिवार्य है. इसके बाद ही आप इसमें निवेश कर पाएंगे.  इस योजना में 60 साल के बाद जमाकर्ताओं को पेंशन मिलना शुरू होती है.

अटल पेंशन योजना क्या है ?
अटल पेंशन योजना सरकार सरकार की एक स्कीम है जिसमें आपके द्वारा किए गए निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करती है. इस योजना के तहत आपको कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है. ये एक सुरक्षित निवेश है जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट, आधार नंबर और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए.

क्या हैं इस योजना के फायदे
अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन मिलने लगेगी इसके लिए आपको सिर्फ प्रति माह 210 रुपये जमा करने होंगे. जिसका लाभ आप आसानी से बुढ़ापे में उठा सकते हैं.

ऐसे करें निवेश 
बता दें कि 39 साल से कम उम्र के पति-पत्नी अलग-अलग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, जिससे उन्हें 60 साल बाद हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी. 
- अगर पति और पत्नी जिनकी उम्र 30 साल या इससे कम है, अपने APY अकाउंट में हर महीने 577 रुपये का योगदान कर सकते हैं. - अगर पति-पत्नी की उम्र 35 साल है तो उन्हें हर महीने 902 रुपये अपने अपने APY अकाउंट में डालने होंगे. 
- गारंटीड मंथली पेंशन के अलावा, अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो जीवित पार्टनर को 8.5 लाख रुपये मिलेंगे साथ ही हर महीने उसे पूरी उम्र पेंशन भी मिलती रहेगी.

मौत होने की स्थिति में क्या होगा
इस स्कीम से जो शख्स जुड़ा है, उसकी अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान भी है. अगर अटल पेंशन योजना से जुड़े शख्स की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी को पेंशन मिलने का प्रावधान है. वहीं अगर पत्नी की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है.

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