नई
दिल्ली : वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के
लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक होना आईटीआर नहीं भरा है तो तत्काल उसे भर कर जमा कर दें। आयकर विभाग ने
बुधवार को ट्वीट कर करदाताओं से ये अपील की है।
आयकर
विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि वेतनभोगी करदाताओं और गैर-लेखापरीक्षा
मामलों में वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल
करने की नियत तारीख 31 जुलाई है। करदाता अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए
अपना आईटीआर रिटर्न विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http:ncometax.gov.in#ITR
पर जाकर दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर
दाखिल करने की डेडलाइन उन सभी करदाताओं के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों का
ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की
जरूरत है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है।
करदाता को यह भी जानना जरूरी है कि अलग-अलग प्रकार के इनकम वाले व्यक्तियों
के लिए आईटीआर फॉर्म अलग-अलग हैं।