नए नियम : अब पिछली सीट पर भी बैठे शख्स को लगाना होगा सीट बेल्ट, नहीं तो देना होगा इतने का जुर्माना
सांकेतिक तस्वीर


नई दिल्ली : कुछ दिन पहले टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. वह पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था. ऐसा जांच में सामने आया है. गौरतलब है कि इस हादसे के बाद यातायात नियमों को और सख्त करने की मांग होने लगी. जिसके बाद दिल्ली में ट्रैफिक नियम और सख्त कर दिए गए.

इसके बाद अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के मुताबिक, पिछली सीट पर जो भी शख्स बैठेगा उसे भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. अगर इस दौरान कोई शख्स पिछली सीट पर बिना बेल्ट के पकड़ा जाता है तो तत्काल उसका 1000 का चालान कर दिया जाएगा.
 
ट्रैफिक पुलिस का अभियान शुरू 
इस नए नियम के तहत दिल्ली सरकार ने बुधवार से ही इसका शुभारंभ कर दिया और इस दौरान  सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक 17 कोर्ट चालान काटे गए. सभी चालान मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194B  बच्चों की सीटिंग और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल के तहत काटे गए. 

जागरूकता अभियान चलाया जा रहा
दिल्ली यातायात पुलिस के डिप्टी कमिश्नर आलाप पटेल के मुताबिक सीट बेल्ट का प्रयोग करना कानून में इसका पहले से ही  प्रावधान पहले से ही हैं. पिछले दिनों साइरस मिस्त्री की मौत के बाद यह मामला चर्चा में है. गौरतलब है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीट बेल्ट लगाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है. 

पिछले साल 1900 लोगों की मौत 
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की ओवर स्पीड में ड्राइव‍िंग नहीं करें और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगायें. आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दिल्ली में सड़क दुर्घटना में 1900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. 

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