जिया खान सुसाइड केस : सूरज पंचोली को सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत, कोई पुख्ता सबूत नहीं होने पर हुए बरी
सीबीआई की विशेष अदालत सूरज पंचोली अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री जरीना वहाब के साथ आए थे.


मुंबई : अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले में सीबीआई ने जिया खान को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है. जस्टिस एएस सैय्यद की कोर्ट जिया खान मौत मामले में अपना फैसला सुनाया है.

कोर्ट ने कहा कि सूरज पंचोली के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. इसलिए उनको आरोपों से बरी कर दिया गया है. कोर्ट में इस केस से संबंधित सभी लोग फैसले के समय मौजूद थे. सीबीआई की विशेष अदालत सूरज पंचोली अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री जरीना वहाब के साथ आए थे.

वहीं सीबीआई की विशेष कोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट जिया खान की मां राबिया खान ने इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील करने की बात कही है. जिया खान की मौत के मामले में मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत के जज एएस सैय्यद के सूरज पंचोली को क्लीन चिट देने के बाद उनकी मां राबिया खान के वकील ने कहा कि ‘हम फैसले का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे.’

गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द फिल्म में अभिनय के लिए मशहूर जिया खान 3 जून, 2013 को मुंबई में अपने घर पर मृत पाई गईं. एक हफ्ते बाद कथित तौर पर जिया खान के लिखे गए एक पत्र के बरामद होने के आधार पर मुंबई पुलिस ने सूरज पंचोली पर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. पत्र में जिया ने कथित तौर पर सूरज के साथ अपने खराब संबंधों के बारे में बात की थी और कहा था कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था.


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