पाकिस्तान : चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई,  ब्यौरा जमा नहीं करने वाले 271 सांसद व विधायक निलंबित
पाकिस्तान चुनाव आयोग


इस्लामाबाद : पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले सांसदों व विधायकों पर कठोर कार्रवाई की है. आयोग ने संपत्ति का ब्यौरा न जमा करने वाले 271 सांसदों-विधायकों को उनकी सदस्यता से निलंबित कर दिया है. इनमें 157 सांसद व 114 विधायक हैं.

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में सभी सांसदों व विधायकों को हर साल 31 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. 31 दिसंबर 2022 तक पाकिस्तान के जिन सांसदों व विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, उन्हें चुनाव आयोग ने हर हाल में 16 जनवरी 2023 तक 30 जून 2022 तक का अपना पूरा वित्तीय विवरण जमा करने के निर्देश दिये थे. ऐसा न करने पर उनकी सदस्यता निलंबित करने की चेतावनी भी दी गयी थी.

चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों व चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 136 सदस्यों व सीनेट के 21 सदस्यों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं जमा किया. इसी तरह विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के 114 सदस्यों ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया. चुनाव आयोग द्वारा दी गयी अंतिम तिथि यानी 16 जनवरी बीतने पर चुनाव आयोग ने इन सभी सांसदों-विधायकों को निलंबित कर दिया है.

चुनाव आयोग द्वारा निलंबित सांसद-विधायकों की सूची में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की विधानसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है. पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने कहा है कि पंजाब प्रांत की विधानसभा को पहले ही भंग किया जा चुका है. आयोग ने सिंध विधानसभा के 48, खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा के 54 और बलूचिस्तान विधानसभा के 12 सदस्यों को निलंबित किया है.


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