तोशाखाना मामले में इमरान खान को राहत, 8 जून को अगली सुनवाई तक कार्रवाई पर रोक
पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान


स्लामाबाद : पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के लिए राहत भरी खबर है. दरसअल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में अभ्यारोपित किए जाने के दो दिन बाद कार्यवाही पर रोक लगा दी. 8 जून यानी अगली सुनवाई तक यह स्थगन प्रभावी रहेगा. इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान के वकीलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए 10 मई को पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने निचली अदालत को आगे की कार्यवाही से रोकने के आदेश के खिलाफ खान की याचिका पर आज सुनवाई की.

पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं करने के लिए आपराधिक कानून के तहत कार्यवाही की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की थी. इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान पीटीआई प्रमुख के वकील ख्वाजा हारिस ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ शिकायत जिला चुनाव आयुक्त ने दी थी, न कि किसी सक्षम प्राधिकारी ने. उन्होंने कहा कि ईसीपी ने किसी को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए पत्र प्रस्तुत नहीं किया.

उन्होंने कहा, ''चुनाव आयोग ने केवल अपने कार्यालय से शिकायत दर्ज करने को कहा है, सक्षम प्राधिकारी के बिना दायर शिकायत को नहीं सुना जा सकता है.'' वकील ने कहा कि वह अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड के साथ प्रदान किए गए दस्तावेजों पर भरोसा कर रहे हैं. इस बीच, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अंतरिम आदेश के खिलाफ समान प्रकृति की अन्य याचिकाएं हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश सीजे फारूक ने पूछा, "क्या इसे मुख्य याचिका के रूप में सुना जाना चाहिए?" खान के वकील ने कहा कि हालांकि इस मामले पर आपत्ति है, क्योंकि इसे पहले मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि शिकायत निर्धारित समय के बाद दर्ज की गई थी.


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