लालू यादव आज आ सकते हैं जेल से बाहर, अदालत में भरा 10 लाख का जुर्माना
लालू प्रसाद यादव


नई दिल्ली : चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव सीबीआई की अदालत ने जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है. बता दें रिहाई से पूर्व लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में 10 लाख जमा कर दिए हैं. हालांकि, अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, ऐसे में किसी भी वक्त वह जेल से बाहर आ सकते हैं. 


झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेज दिया गया था. वहीं, लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि बेल बॉन्ड भर दिया है. अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है.  

डोरंडा मामले में मिली बेल
बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है. ये केस डोरंडा कोषागार (खजाने) से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है. साल 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी. 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था.

इस मामले में लालू यादव को पांच साल की सजा हुई थी और 60 लाख का जुर्माना लगाया था. हाई कोर्ट ने सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के आधार पर उन्हें जमानत दी थी. इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था.

इन मामलों में हो चुकी बेल
डोरंडा कोषागार मामले में बेल मिलने से पहले लालू यादव को इन मामलों में बेल मिल चुकी है.

1. चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ और फिर 33 करोड़ की अवैध निकासी मामले में 5 -5 साल की सजा हुई थी. आधी सजा काटने के बाद से वो बेल पर हैं.

2. देवघर कोषागार से 79 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले में उन्हें साढ़े 3 साल की सजा हुई थी. उस मामले में भी वह आधी सजा काट चुकने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल पर हैं.

3. वहीं दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू को अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी. इस केस में उन्हें अप्रैल 2021 में झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिल गई थी.

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