हनुमान चालीसा विवाद : नवनीत राणा और रवि राणा को मिली जमानत, लेकिन कोर्ट ने रखी ये बड़ी शर्तें
नवनीत राणा और रवि राणा


मुंबई : हनुमान चालीसा विवाद को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट से जमानत मिल गई है. मुंबई सेशंस कोर्ट ने दोनों को सशर्त जमानत दी है. इससे पहले आपको बताते चलें कि 2 मई को नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के जमानत के लिए जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई हुई थी. बता दें कि नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं.

कोर्ट ने जमानत के लिए रखी ये बड़ी शर्तें
मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने इसके अलावा दोनों के सामने कई शर्तें रखी हैं. इसमें पहला ये है कि राणा दम्पत्ति इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं करेंगे और दसूरी शर्त ये है कि किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और ना ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. इसके अलावा पुलिस के बुलाने पर उन्हें 24 घंटे के अंदर हाजिर होना होगा.

राणा दंपत्ति ने की थी हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा
बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने करने का ऐलान किया था, हालांकि बाद में राणा दंपत्ति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था. शिवसेना के कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए थे और उन्होंने राणा के आवास के आगे विरोध प्रदर्शन किया था.

अलग-अलग जेलों में बंद हैं राणा दंपत्ति
इसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपत्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज  कर दोनों को 14 न्यायिक हिरासत में अलग-अलग जेल भेज दिया. 24 अप्रैल दोनों को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से राणा दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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