नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला है. दरअसल दिल्ली HC ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप के एक पुराने मामले में पुलिस को रेप समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले तीन महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है.
बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले एक पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है.
क्या है मामला?
दरअसल, दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने साल जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर की थी. दायर याचिका में महिला ने हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.