बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे अमिताभ बच्चन की तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन


नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि बिना अनुमति के बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की तस्वीर और उनकी आवाज को इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने अपने आदेश में ये सब बाते कही हैं. 

गौरतलब है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम, फोटो, आवाज और अन्य प्रतीकों के अनुमति के बिना इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी. अमिताभ बच्चन के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि ऑनलाइन लॉटरी और टीशर्ट, वीडियो कॉल जैसी चीजों में बिना अनुमति के उनके मुवक्किल की फोटो और आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है. बहुत सारी वेबसाइट के डोमेन भी बच्चन के नाम पर रजिस्टर किए जा रहे हैं.

याचिका में मांग की गई है कि दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि ऐसी वेबसाइट और ऐप पर रोक लगाए. याचिका में अमिताभ बच्चन ने ऐसे ऐप और वेबसाइट से दो करोड़ एक हजार रुपये का मुआवजा देने की मांग की है. याचिका में नौ वेबसाइट और ऐप का जिक्र किया गया है जो उनके नाम का इस्तेमाल करते पाए गए हैं.


(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है)

अधिक देश की खबरें

बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे अमिताभ बच्चन की तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित, सीबीआई ने बताया मुख्य घोटालेबाज ..

दिल्‍ली शराब घोटाला मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ......