लखीमपुर केस : आशीष मिश्रा की सुनवाई पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को, SC आज का सुनवाई से इंकार
आशीष मिश्रा


नई दिल्ली : लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरोपित आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई टाल दी है. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 जनवरी तारीख निर्धारित की है.  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट से पूछा था कि ट्रायल पूरा में कितना समय लगेगा.


बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि कार में सवार लोगों की पीट-पीट कर मारने के मामले में जांच का क्या स्टेटस है. आज सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी के ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले का ट्रायल पूरा करने में कम से कम पांच साल लगेगा.

यूपी सरकार ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। तब कोर्ट ने कहा कि 200 गवाह हैं. 27 सीएफएसएल रिपोर्ट है, ऐसे में पांच साल लग जाएंगे. वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि इस केस में रोजाना सुनवाई की जरूरत है. ये गृह राज्यमंत्री से जुड़ा है. उन्होंने सबक सिखाने की बात कही थी. तब यूपी सरकार ने कहा कि गवाहों पर कोई हमला नहीं हुआ.

सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. घटना के दौरान आशीष कार में नहीं था. हाईकोर्ट ने एक साल पहले जमानत दी थी. बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत को रद्द कर दिया था. जस्टिस सूर्यकांत को रोहतगी ने बताया था कि आशीष मिश्रा लगभग एक साल से ज्यादा समय से जेल में है.


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