लखीमपुर हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने 8 शर्तों के साथ आशीष मिश्रा को दी जमानत, ना ही यूपी जा सकेंगे और न दिल्ली में रह पाएंगे
आशीष मिश्रा


नई दिल्ली : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. SC ने आशीष मिश्रा समेत आठ अन्य लोगों को 8 सप्ताह के लिए सशर्त जमानत दी है. गौरतलब है आशीष मिश्रा पर किसानों पर गाड़ी से कुचलकर मारने का आरोप लगा था.  सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 19 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि SC ने सुनवाई के दौरान कहा था कि मुकदमा खत्म होने तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है. वहीं आशीष 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सशर्त 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. ऐसे में वह अब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अलावा ना तो यूपी जा सकेंगे और ना ही वह दिल्ली में रह सकेंगे. जमानत मिलने के बाद आशीष जहां-जहां रहेंगे, उस पते की और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को सौंपनी होगी.

बता दें कि हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील गरिमा प्रसाद ने जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्होने कोर्ट से कहा था कि यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है और ऐसे ही लोगों को जमानत मिलने लगेगी तो समाज में गलत संदेश  जाएगा. वहीं इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी करेगा. वहीं मामले में SC में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.

आशीष मिश्रा पर क्या है आरोप?
गौरतलब  है कि 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी. ये घटना तब तक हुई, जब लोग उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार, एक जीप ने चार किसानों को कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा खुद बैठे थे. घटना के बाद उग्र भीड़ ने आशीष के गाड़ी चालक समेत दो भाजपा नेताओं को पीट-पीट कर मार डाला. इसके अलावा एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी.

घटना में आशीष  के अलावा 12 अन्य आरोपियों में अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशु पाल, उल्लास कुमार उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र बंजारा शामिल हैं. सभी 13 आरोपी अभी जेल में हैं और इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की दंगा से संबंधित धारा 147 और 148 , 149 (गैरकानूनी विधानसभा), 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

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