सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, स्वास्थ्य कारणों के चलते 42 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
सत्येंद्र जैन


नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 हफ्ते (42) दिन के लिए अंतरिम जमानत दी है. गौरतलब है आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्येंद्र जैन ED ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज 360 दिन बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दी है.


इस दौरान कोर्ट ने उन्हें बिना इजाजत के दिल्ली छोड़ने पर रोक लगाई है. कोर्ट का ये आदेश 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. 10 जुलाई को कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी. इसके अलावा जेल से बाहर आने के बाद सत्येंद्र जैन जो भी इलाज करा रहे होंगे. उसकी रिपोर्ट कोर्ट को उपलब्ध कराना होगा.

बाथरूम में गिर गए थे सत्येंद्र जैन
बता दें कि बुधवार को तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिर गए थे. बताया जा रहा है चक्कर सत्येंद्र जैन बाथरूम गिर गए थे. आनन फानन में उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इससे पूर्व, ‘आप’ ने बताया था कि जैन को पहले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया था. जहां सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया.

आय से अधिक संपत्ति मामले हुए गिरफ्तार
बता दें कि सत्येंद्र जैन को 2017 में आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में पिछले साल गिरफ्तार कर लिया था. 24 अगस्त 2017 को CBI ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ IPC की धारा 109 और प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.  दिसंबर 2018 में CBI ने चार्जशीट दाखिल की थी.  इसमें बताया गया कि 2015 से 2017 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ है.

CBI ने बताया था कि सत्येंद्र जैन के पास उनके ज्ञात स्रोत से हुई कमाई से 200 फीसदी से ज्यादा संपत्ति है. CBI की FIR के आधार पर ED ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया. ED ने अपनी जांच में कथित तौर पर पाया था कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला. इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया.

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