देश में बीते 9 साल से खाने के तेल की खुली बिक्री पर बैन लगा हुआ है. इतना ही नहीं जिस टिन के डिब्बे में तेल बिकता है उसको भी हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते।
खबरों के मुताबिक इसी के चलते सभी राज्य हर साल अपने यहां इस पाबंदी को बढ़ाते रहते हैं. मद्रास हाईकोर्ट ने भी इसी तरह का फैसला देते हुए खुले तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है. साथ ही कानून तोड़ने वाले पर राज्य गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही है
अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर वी. ठक्कर ने न्यूज18 हिंदी को बताया, “फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Fssai) ने यह पाबंदी लगाई थी. हालांकि राज्यों के हिसाब से इसका पालन होना है. साथ ही यह पाबंदी एक साल से ज़्यादा भी नहीं हो सकती है. इसलिए राज्य इस हर एक साल बाद आगे के लिए बढ़ाते रहते हैं, लेकिन इस पाबंदी की असलियत यह है कि इसके चलते छोटे तेल कारोबारियों के साथ-साथ जनता भी इस आदेश की चक्की में पिस रही है.