ज्ञानवापी मस्जिद मामला : सर्वे का रास्ता साफ, कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज, जाने कोर्ट के फैसले की10 बड़ी बातें
वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर


वाराणसी : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के अंदर सर्वे को लेकर चल रहे विवाद के बीच वाराणसी जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदला नहीं जाएगा. बल्कि विशाल कुमार सिंह को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया है.

बता दें कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 17 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है. कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी सर्वे का काम फिर शुरू कराया जाएगा. कोर्ट ने आज के फैसले के बाद आदेश दिया है कि तहखाने में लगे तालों को तोड़कर सर्वे का काम पूरा किया जाए. इस पूरे मामले की निगरानी जनपद के जिलाधिकारी को भी सौंपी गई है.

आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 10 बड़ी बाते कहीं...!

कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

1- वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार कर दिया.

2- कोर्ट ने सर्वे के लिए एक और कमिश्नर विशाल कुमार सिंह को नियुक्त किया है. इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया है.  

3- कोर्ट ने कहा है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा, इसमें तहखाना भी शामिल हैं. इस दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी.

4- कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश दिए हैं कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए. जो भी लोग इसमें व्यवधान डालेंगे, उन पर कार्रवाई की जाए.

5- कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है. इसके अलावा 17 मई को रिपोर्ट देने के लिए कहा है.

6- कोर्ट ने यह भी कहा कि कमीशन की कार्यवाही के दौरान कमिश्नर किसी भी बिंदु की फोटो और वीडियोग्राफी कराने के लिए स्वतंत्र होंगे.

7- कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कहीं अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है, या कहीं ताला तोड़ा जाता है, तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ताला तोड़कर कमीशन कार्यवाही कराई जाए.

8 - कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सर्वे की कार्रवाई का सुपरविजन करे, ताकि जिले का कोई भी अधिकारी कमीशन कार्यवाही को टालने के लिए बहाना न बना सके.

9 - सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे से 12 बजे तक होगी. सर्वे हर दिन लगातार होगा, यह तब तक जारी रहेगा, जब तक कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती.

10- कोर्ट ने अपने आदेश में कहा किसी भी स्थिति में कमीशन की कार्रवाई नहीं रोकीजानी चाहिए, चाहे किसी पक्षकार का सहयोग हो या नहीं.

5 महिलाओं ने दायर की है याचिका
बता दें कि 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की थी जिसमे उन्होंने श्रृंगार गौरी की रोज पूजा का अधिकार मांगा था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था. साथ ही एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया था. जिसके बाद सर्वे नहीं हो पाया था.

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