हाथरस गैंगरेप केस : तीन आरोपी बरी, एक दोषी करार, फैसले से पीड़ित पक्ष नाखुश
हाथरस गैंगरेप केस के आरोपी युवक


लखनऊ : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में युवती के साथ गैंगरेप मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने गुरुवार को चार आरोपियों में तीन को बरी कर दिया हैं. वहीं एक अन्य को दोषी करार दिया है. गौरतलब है 14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसे इलाज के किये दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कुछ दिन इलाज के बाद 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई थी. 

बता दें कि एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों में लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है. वहीं संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 का दोषी माना है. हालांकि, पीड़ित पक्ष फैसले से असंतुष्ट नजर आया. पीड़ित पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख कर सकता है. उनका कहना है कि पुलिस बयान में उनकी बेटी ने इन चारों का नाम लिया था तो 

पीड़िता के बयान पर चार युवक बनाए गए थे आरोपी
पीड़िता ने इलाज के दौरान बयान में चार युवकों संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था. इसके आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे. आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था. यही नहीं यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंग रेप नहीं हुआ. 

सीबीआई ने की मामले में जांच
हालांकि, देशभर में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. सीबीआई ने पीड़िता के परिवार के अलावा अलीगढ़ जेल में बंद चारों आरोपियों से पूछताछ की थी. आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी किया गया था. पिछले दिनों सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी.

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