गैंगस्टर केस : मुख्तार अंसारी को 10 साल तो भाई अफजाल अंसारी अंसारी को 4 साल सजा, 5 लाख का जुर्माना
मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी


लखनऊ : जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मुख़्तार को 10 साल की सजा की साथ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है. अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई है. अंसारी ब्रदर्स पर गैंगस्टर का ये मामले करंडा थाना और मोहम्दाबाद थानों से बनाए गए आपराधिक  गैंग चार्ट पर आधारित है.


बता दें कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. साल 2007 में अंसारी ब्रदर्स के अलावा बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर  एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. हालांकि मुख़्तार के बहनोई एजाजुल हक का देहांत हो चुका है. इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी. इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया. साल 2012 में इस मामले में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था.

राय के काफिले पर चली थी 500 राउंड गोलियां
गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को हत्या कर दी गई थी. चुनावी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भ अफजाल अंसारी को आरोपी बनाया गया था. कृष्णानंद राय की हत्या ऐसे समय पर की गई थी, जब कृष्णानंद भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता उद्घाटन करने पहुंचे थे. वापस लौटते समय बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एके-47 से 500 राउंड फायरिंग की. इस गोलीबारी में 7 लोगों की जान गई थी.

VHP कोषाध्यक्ष का अपहरण कर की थी हत्या
जनवरी 1997 में VHP कोषाध्यक्ष और कोयला व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा का उसके घर से अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी. रूंगटा के परिवार के मुताबिक उनसे 5 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की गई थी. परिवार ने 1.5 करोड़ भी दे दिए थे लेकिन बाद में रूंगटा की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था.

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