खान सर को बड़ी राहत,  गार्ड से फायरिंग कराने के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।


पटना : पटना में कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग केस में बड़ी राहत मिल गई है। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस कई दिनों से उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। अब अगली सुनवाई तक खान सर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।


क्या है पूरा मामला: गार्ड से गोली चलवाने का आरोप
खान सर पर आरोप है कि उन्होंने अपने गार्ड से गोली चलवाई थी। इसी केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी।


कोर्ट का आदेश: गिरफ्तारी नहीं, केस डायरी तलब
खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसका मतलब पुलिस अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने केस डायरी और बाकी जरूरी दस्तावेज भी तलब किए हैं।


अभी पेशी जरूरी नहीं: अगली तारीख का इंतजार
वकील के मुताबिक जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता, खान सर स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं। अभी उन्हें कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। केस डायरी आने के बाद ही जमानत पर अंतिम फैसला होगा।


समर्थकों में खुशी: कानूनी लड़ाई जारी रहेगी
कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर के समर्थकों में खुशी का माहौल है। हालांकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और अगली सुनवाई में तय होगा कि जमानत पक्की होती है या नहीं।


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