हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खान को तीन साल की सजा, विधायकी भी जाएगी
आजम खान


लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए हैं. रामपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है. आजम के अलावा दो आरोपियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है और दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया.

जाने क्या है पूरा मामला?
बता दें कि आजम खान ने साल 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी अदियानाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पड़ी की थी. इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. सीएम योगी के अलावा आजम खान ने जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण दिया था.

जानकारी के अनुसार सजा तय होने के बाद अब आजम खान की विधायकी नहीं जा सकते है. राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है. गौरतलब है  आजम खान के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज है उसमें तीन साल तक की जेल का प्रावधान है. आजम खान पर भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामले हैं. इस साल की शुरुआत में, उन्हें कथित धोखाधड़ी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी. जमीन हड़पने के एक मामले में वह करीब दो साल जेल में भी रहे हैं.

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