यूपी : गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा,5 लाख का जुर्माना
मुख्तार अंसारी


लखनऊ : यूपी के बाहुबली नेता और बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक और मामले में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है. मुख़्तार के अलावा उसके करीबी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाया.

बता दें कि गुरुवार को गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार देते हुए, दोनों को दस साल की सजा सुनाई है. इतना ही नहीं भीम सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में भी पेश किया गया. जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ.

26 साल पुराना है मामला
मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में गाजीपुर में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमले के मामले में आज कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है. मुख्तार अंसारी के खिलाफ कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें जमीन हड़पने, हत्या और जबरन वसूली जैसे संगीन आरोप शामिल हैं. मुख़्तार पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं.

पुलिस के अनुसार, गाजीपुर जिला प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की कथित अवैध कमाई से खरीदी गई 1.901 हेक्टेयर भूमि के दो भूखंडों को जब्त कर लिया था, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपये से अधिक थी. जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार के भाई अफजल अंसारी की 14.90 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी.

प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले में मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया. अंसारी अभी जेल में हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक अदालत में पेश करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.


(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है)

अधिक राज्य/उत्तर प्रदेश की खबरें