यूपी : इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे यूपी निकाय चुनाव
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लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के तुरंत चुनाव कराने का निर्देश दिये है.

बता दें कि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक समर्पित आयोग बनाया जाए तभी दिया ओबीसी आरक्षण दिया जाए.

इस फैसले से राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्‍ता साफ हो गया है. बता दें  पीठ ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच दिसंबर को तैयार मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं.

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ‘ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले’ के बिना सरकार द्वारा तैयार किए गए ओबीसी आरक्षण के मसौदे को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय का यह फैसला आया.

यूपी सरकार के सामने क्या है विकल्प
अब हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश के योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने को कहा है. सूत्रों के मुताबिक
सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उच्च स्तर पर नेतृत्व मंथन करके इस बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा.

समाजवादी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना
हाई कोर्ट के फैसले क बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट पर योगी सरकार पर निशाना साधा. सपा ने कहा, 'बीजेपी सरकार ने पिछड़ों को दिया धोखा! बीजेपी की बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के दिए संविधान को ख़त्म करने की साज़िश. निकाय चुनाव में पिछड़ों और दलितों का हक मारने के लिए बीजेपी सरकार ने गलत तरीके से किया आरक्षण. पहले पिछड़ों का हो आरक्षण, फ़िर हो चुनाव.'


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