Hate Speech Case : आजम खान को राहत, भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने किया बरी
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान


लखनऊ : भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान एक भड़काऊ भाषण मामले में अपनी विधायकी गंवा चुके थे. लेकिन अब  एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है. सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है.

मामले में बात करते हुए आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने हमें दोषमुक्त कर दिया है, हमें झूठे मामले में फंसाया जा रहा था… हमने पहले ही अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है. अब कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया है. वहीं हेटस्पीच मामले आजम खान की  विधायकी चली गई थी.

बता दें कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज़म खान को एपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. वहीं, आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था.

आपको बता दें कि यह मामला
साल 2019 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आजम खान ने आपत्तिजनक बात कही थी. इस दौरान उन्होंने आम लोगों को भड़काने वाला बयान दिए था. भड़काऊ भाषण को लेकर बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर कोर्ट में शिकायत की थी. कोर्ट ने आजम खान को दोषी ठहराया था. जिसके बाद कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी. खैर बाद में उनकी बाद आजम खान को अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी और विधानसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था.


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