अरबीआई ने इस बैंक पर लगाया ताला, आपका भी है खाता तो बुरे फँसे
आरबीआई के आदेश के अनुसार, बैंक 22 सितंबर से अपने बैंकिंग कारोबार को बंद कर देगा


नई दिल्ली:-भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को सोलापुर स्थित लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया।

आरबीआई के आदेश के अनुसार, बैंक 22 सितंबर से अपने बैंकिंग कारोबार को बंद कर देगा और केंद्रीय बैंक ने आयुक्त और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने के क्रम में एक आदेश जारी करने के लिए कहा है।  

बैंक का लाइसेंस रद्द करने के कारणों को सूचीबद्ध करते हुए, आरबीआई ने कहा: "बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और इस तरह, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।  बैंक का बने रहना भी इसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि इसे अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है तो जनसमान्य पर इसका  प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आरबीआई के आदेश में कहा गया है, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के अनुसार परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा औरक्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5,00,000 रुपये की मौद्रिक सीमातक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।  


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