लाहौर : जस्टिस जवाद हसन की अध्यक्षता वाली लाहौर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने शुक्रवार देर रात पाकिस्तान निर्वाचन आयोग को पंजाब प्रांत के विधानसभा चुनाव की तारीख तत्काल घोषित करने का आदेश दिया है। इससे पहले एकल पीठ ने दोपहर बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने यह फैसला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की याचिका पर सुनाया है।
पीएमएल (एन) और उसके सहयोगी दलों ने नेशनल असेंबली भंग करने और नए सिरे से चुनाव कराने की पीटीआई की मांग मानने के बजाय कहा था कि अगस्त में संघीय सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही दोनों प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव भी होने चाहिए। इसके बाद, दोनों प्रांतों के राज्यपालों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराने की तारीख तय करने से इनकार कर दिया था।