जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, सुनवाई कल
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था.


नई दिल्ली : जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही MCD की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर रोक लगा दी है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. जिसके बाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. इसमें पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है.

दो दिन चलनी थी कार्रवाई
गौरतलब है जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर धार्मिक जुलूस के खिलाफ हिंसा हुई थी.  इस पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया था. इस पर 21 और 22 अप्रैल को बुलडोजर की करवाई होनी थी. जिसके बाद बुधवार जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

बीजेपी ने की थी मांग, ओवैसी ने जताया विरोध
दरअसल, बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी. इसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया था.  उधर, एमसीडी की इस कार्रवाई को लेकर  AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और आप नेता अमानतुल्लाह ने विरोध जताया. ओवैसी ने इसे लेकर केजरीवाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. AIMIM नेता ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में भी इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई जारी है.


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