सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार के फैसले को ठहराया सही, लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)


नई दिल्ली : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार द्वारा 2016 में की गई नोटबंदी को सही ठहराते हुए दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच ने कहा कि यह कार्यपालिका की आर्थिक नीति थी. उसे पलटा नहीं जा सकता. कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेने की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी. इसलिए उस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया जा सकता.

बेंच ने कहा कि पुराने नोट बदलने के लिए 52 हफ्ते का पर्याप्त समय दिया गया था. उसे अब बढ़ाया नहीं जा सकता. 1978 में नोटबंदी के लिए तीन दिन का समय दिया गया था. उसे पांच दिनों के लिए और बढ़ाया गया था. उल्लेखनीय है कि 07 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. संविधान बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर के अलावा जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल हैं.

गौरतलब है 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार ने अचानक देश में नोटबंदी लागू की थी. जिसमें 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था. सरकार के इस फैसले के बाद देश भर के तमाम लोगों को अपने नोट को बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था. नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिस पर 2 जनवरी यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया.


(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है) 

अधिक देश की खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार के फैसले को ठहराया सही, लगाई मुहर

Bhiwandi Building Collapse: महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, चार मंजिला इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज..

महाराष्ट्र के पावरलूम नगरी भिवंडी में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। बालाजी नगर क्षेत्र स्थित ......