सीएम केजरीवाल को कोर्ट ने दी राहत, ED के समन को नजरअंदाज करने के मामले में मिली जमानत
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल


नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन ना मानने के मामले में बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर नियमित जमानत दे दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. सीएम केजरीवाल शनिवार सुबह खुद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. 

इस दौरान सीएम केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस जारी रखी जाए. उनकी इस मांग पर ईडी ने कहा कि उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है. ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने सीएम केजरीवाल को 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड पर जमानत दे दी. कोर्ट ने इसके साथ ही दोनों पक्षों को इस मामले से संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए भी कहा.

दरअसल कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर सीएम केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया था. इस मामले में ईडी ने दो एप्लीकेशन लगाई थी. ऐसे में कोर्ट ने दोनों एप्लीकेशन के लिए अलग-अलग बेल बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है. इस तरह सीएम केजरीवाल को इन दोनों मामलों में यानी 30000 रुपये का निजी मुचलका और 2 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा.

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