हिजाब मामले में मंगलवार (आज) को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.