इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म की कैटगरी में रख सकते। एक युवती की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है।