जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बाल विवाह, वाल श्रम, यौन शोषण आदि मामलों के रोकथाम हेतु पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। चिकित्सा विभाग द्वारा अज्ञात/लावारिस लड़कियों को मिलने पर तत्काल मेडिकल कराने की सुविधा मुहैया कराया जाये।