जानें - पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी को फायदा वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं।