प्रेम प्रसंग के वक्त शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं : हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट


लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाने को दुष्कर्म की कैटगरी में रख सकते।  एक युवती की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि प्रेम प्रसंग के दौरान शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं है। 

दरअसल, हाईकोर्ट में अर्जी में युवती ने आरोप लगाया है कि वह एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग में थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बाद में शादी से इंकार कर दिया। यह केस संत कबीर नगर के थाने में दर्ज हुआ जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जिसके बाद कोर्ट ने माना कि पीड़ित युवती दुष्कर्म का जो समय बता रही है, उस समय वह बालिग थी और खुद अपनी मर्जी से आरोपी युवक के साथ शारीरिक संबंध बनाए ऐसे में इस तरह के संबंध को किसी भी दृष्टि से दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता। 

इसी के साथ हाईकोर्ट ने युवती की अर्जी को रद्द कर दिया। पीड़ित युवती संत कबीर नगर की रहने वाली है।उसने पुलिस में शिकायत दी थी कि वह साल 2008 में अपनी बहन की शादी के लिए गोरखपुर गई थी जहां  आरोपी से उसकी मुलाकात हुई और फिर दोनों में प्यार हुआ और आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। पीडि़त युवती ने अपने बयान में कहा था कि कुछ दिन बाद आरोपी के घर वाले उसे व्यापार के लिए सउदी भेज दिए, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने शादी से इंकार कर दिया।

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