सेंट्रल बैंक पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप, 36 लाख रुपये का जुर्माना
सांकेतिक तस्वीर


नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने यह जुर्माना ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है। रिजर्व बैंक ने देर रात यह जानकारी दी।

रिजर्व बैंक ने जारी बयान के मुताबिक सेंट्रल बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक से मिले जवाब के आधार पर उस पर यह कार्रवाई की गई। आरबीआई के मुताबिक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर सेंट्रल बैंक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले रिजर्व बैंक ने नियमों की अवहेलना करने पर 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया, उनमें फलटन स्थित यशवंत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोकन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समता को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड शामिल हैं।

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