चुनाव आयोग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI नोटिस जारी कर कहा- बॉन्ड नंबर का खुलासा करो
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नई दिल्ली : इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई. सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एसबीआई को फिर से नोटिस जारी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल यानी शनिवार शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे.

दरअसल, सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने आदेश दिया था कि आप पूरा डेटा डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आपने पूरा डेटा नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि आपने हमारे आदेश के बाद भी यूनिक नंबर क्यों डिस्क्लोज नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने को कहा. इसके बाद एसजी ने कहा कि इस मामले में एसबीआई पक्षकार नहीं है.

इस पर सीजेआई ने कहा कि एसबीआई को सभी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करनी चाहिए थी. खरीदने की तारीख, उसे भुनाने की तारीख आदि. एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर शेयर नहीं किया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी किया और अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड मामले में उसके 11 मार्च के आदेश के एक हिस्से में संशोधन का अनुरोध किया था. निर्वाचन आयोग ने कहा था कि आदेश में कहा गया था कि सुनवाई के दौरान सीलबंद लिफाफे में उसके द्वारा शीर्ष अदालत को सौंपे गए दस्तावेजों की प्रतियां निर्वाचन आयोग के कार्यालय में रखी जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसने दस्तावेजों की कोई प्रति नहीं रखी है.


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