महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है.
नई दिल्ली: सिंह राजपूत खुदखुशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम ने कहा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच नहीं सिर्फ पूछताछ की थी. इसके साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस मामले से जुड़े सभी सबूत को सीबीआई को सौपने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है. इससे पहले 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था.
इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट से सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर को मुंबई पुलिस को सौंपने की मांग की थी. इसका बिहार सरकार और सुशांत के पिता के वकील ने विरोध किया. रिया ने अपने खिलाफ पटना में दर्ज हुई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी.
सुशांत के पिता केके सिंह की ओर से दर्ज एफआईआर में रिया के ऊपर सुशांत को परेशान करने, उसके करोड़ों रुपए रुपयों का गबन करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले ही बिहार सरकार ने केस सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी. इसे केंद्र सरकार ने मान लिया था.
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