ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामला : जांच में शामिल कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र हटाये गये
न्यायालय ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का और समय दिया


वाराणसी :  ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मंगलवार को अदालत ने अधिवक्ता कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट कमीशन से हटा दिया है. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई के बाद ये आदेश दिया. न्यायालय ने कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का और समय दिया है. अब रिपोर्ट 19 मई को दाखिल होगी. विशेष अधिवक्ता कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह रिपोर्ट पेश करेंगे. उनके सहयोगी के भूमिका में सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह रहेंगे.

विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो दिन का समय मांगने के साथ कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र पर आरोप लगाया था कि कमीशन की कार्यवाही में असहयोग कर रहे हैं. कोर्ट कमिश्नर ने प्राइवेट कैमरामैन रखा और लगातार मीडिया को बाइट देते रहे. यह कानूनन गलत है. 


इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी अहम होती है. उसकी स्थिति एक लोक की तरह होती है और उससे अपेक्षा की जाती है कि कमीशन की कार्यवाही का सम्पादन पूरी निष्पक्षता एवं इमानदारी से करेगा. कोई भी गैर जिम्मेदाराना वाला बयान आदि पब्लिक में नही देगा. कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन गैर जिम्मेदारी से किया है. ऐसे में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

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