रिनेमिंग कमीशन बनाने की मांग वाली याचिका हुयी खारिज
फ़ाइल फोटो


सुप्रीम कोर्ट ने देश के शहरों और कस्बों के प्राचीन नामों को बदलने के लिएरिनेमिंग कमीशन बनाए जाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा, देश के इतिहास को उसकी वर्तमान और भावी पीढ़ियों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हिंदू धर्म जीवन का एक तरीका है, जिसने सभी को आत्मसात कर लिया है।

साथ ही, कोर्ट ने नाम बदलने वाले आयोग की मांग वाली जनहित याचिका के मकसद पर सवाल उठाया और कहा, "यह मुद्दे देश में आगे भी आते रहेंगे, जिससे देश में आक्रोश होता रहेगा।


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