राहुल गांधी को बड़ा झटका, मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में अर्जी ख़ारिज
राहुल गांधी


नई दिल्ली : राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, 'मोदी सरनेम' को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज ख़ारिज कर दिया है.

बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान  'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था. मामले में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. इस मामले में 23 मार्च को सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.

इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे. बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.

राहुल की संसद सदस्यता हुई रद्द
इस मामले में  जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे. दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी संसद और विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाती है. ऐसे जबतक सजा की अवधि पूरी होगी तब तक वह  छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं.

अब राहुल के पास क्या हैं विकल्प?
राहुल गांधी की याचिका पर सेशन कोर्ट के आज के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी थी. अगर यहां से राहुल गांधी को राहत मिलती तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो सकती है. हालांकि राहुल के पास अभी दो विकल्प और बचे हैं. राहुल अभी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इसके बाद अगर यहां से भी राहत नहीं मिलती तो उनके पास एकमात्र विकल्प सुप्रीम कोर्ट ही बचता है.

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