नई दिल्ली : लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्या व उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिये हैं. कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करने) के तहत आफताब के खिलाफ आरोप तय किये हैं.
दरअसल, बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए और प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है. वहीं आरोपी आफताब आरोपों से इंकार कर रहा है और मुकदमे में ऊपर तक जाने की बात कह रहा है. कोर्ट ने आफताब पर लगे आरोपों को उसे पढ़कर सुनाया गया.
कोर्ट ने कहा, ’18 मई 2022 को अज्ञात समय पर सुबह 6:30 बजे के बाद श्रद्धा वालकर की हत्या की गई जो आईपीसी की धारा 302 के तहत एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है. 18 मई से 18 अक्टूबर के बीच साक्ष्य को मिटाने के इरादे से यह जानते हुए कि अपराध किया गया है, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसके शरीर को जगह-जगह ठिकाने लगा दिया, जिससे सबूत मिटाने का अपराध हुआ है.’
अदालत ने आफताब से कहा, ‘मूल रूप से आपके उपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और अन्य स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है.’ क्या आप अपने ऊपर लगे अपराध को स्वीकार करते है या ट्रायल का सामना करेंगे. जवाब में आफताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि हम आरोप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम ट्रायल फेस करेंगे. अब श्रद्धा वालकर की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में 1 जून को सुनवाई होगी.
अदालत ने आफताब से कहा, ‘मूल रूप से आपके उपर श्रद्धा की हत्या और उसके शरीर के अंगों को छतरपुर और अन्य स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है.’ क्या आप अपने ऊपर लगे अपराध को स्वीकार करते है या ट्रायल का सामना करेंगे. जवाब में आफताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि हम आरोप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम ट्रायल फेस करेंगे. अब श्रद्धा वालकर की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में 1 जून को सुनवाई होगी.