जेल में ही रहेंगे सपा विधायक रमाकांत यादव, जहरीली शराब केस में हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
सपा विधायक रमाकांत यादव


प्रयागराज : जहरीली शराब से जुड़े एक मामले में बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अपराध बेहद गंभीर प्रकृति का है, ऐसे में याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी मंजूर नहीं की जा सकती. फ़िलहाल हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अगस्त तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था.


बता दें कि आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे. इसी केस में सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम सामने आया था और अहरौला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. बाहुबली रमाकांत यादव के खिलाफ कुल 48 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 8 मुकदमे हत्या से संबंधित हैं. मामले में सरकारी वकीलों ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया था.

गुरुवार को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि याची पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि फ़रवरी 2022 में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी. जांच में सामने आया कि जहरीली शराब का शिकार हुए लोगों ने जिस दुकान से शराब खरीदी थी, असल में वह समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की थी. रमाकांत यादव ने अपने रिश्तेदार के नाम से दुकान का लाइसेंस लिया था.

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