राघव चड्ढा को कोर्ट से झटका, खाली करना होगा सरकारी बंगला, सरकारी आवास पर कब्जे का अधिकार नहीं
राघव चड्डा


नई दिल्ली : पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा को दिल्ली  पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है कोर्ट ने अपने आदेश में राघव को सरकारी बंगला खाली करने को कहा है दरअसल, राज्यसभा सचिवालय के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था कि राज्यसभा सांसद होने के नाते राघव चड्ढा को टाइप 6 बंगला आवंटित करने का अधिकार है, न कि टाइप 7 बंगला

कोर्ट ने कहा कि सरकारी बंगले का आवंटन एक राज्यसभा सदस्य के पूरे कार्यकाल के दौरान एक सुविधा है और वो अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया तो वे इस बंगले पर अपना अधिकार नहीं जता सकते।

बतादें कि 2 जून को कोर्ट ने राघव चड्डा के सरकारी आवास के आवंटन को रद्द करने के राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी के आदेश पर रोक लगा दी था। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्यसभा सचिवालय ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की।

सुनवाई के दौरान राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि राघव चड्ढा जो राहत वह मांग रहे हैं वह सही नहीं है। राज्यसभा सचिवालय ने कहा था कि आवास और भत्ते का आवंटन नियमों के मुताबिक किया जाता है। इसके लिए गठित समिति ने जो बंगला उन्हें आवंटित किया था वह उसके पात्र नहीं थे जिसकी वजह से बाद में उस बंगले को वापस ले लिया गया।

दरअसल, राज्यसभा सचिवालय की ओर से राघव चड्ढा को सबसे पहले नई दिल्ली में टाइप 7 बंगला आवंटित किया गया था जो कि आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री होते हैं, वह बंगला उनको दिया जाता है। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय की हाउस कमेटी ने उनको दूसरा नया बंगला उनकी सांसद कैटेगरी के अनुसार टाइप 6 आवंटित किया। जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अब उनके सरकारी आवास का आवंटन टाइप 5 का पात्र होने के चलते एक बार फिर से उसको रद्द कर दिया गया। जिससे खिलाफ राघव चड्डा ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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