ज्ञानवपी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने हिंदुओ के पक्ष में सुनाया फ़ैसला
अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है


लखनऊ-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में सोमवार को वाराणसी जिला एवं सत्र अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका की सुनवाई को बरकरार रखा।

पांच महिलाओं द्वारा एक याचिका दायर कर हिंदू देवताओं की नियमित रूप से पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी, जिनकी मूर्तियाँ ज्ञानवापी मस्जिद (मस्जिद) की बाहरी दीवार पर हैं।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, जिसने याचिका के बने रहने पर भी सवाल उठाया था।सोमवार को वाराणसी जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।  अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंदू पक्षों का मुकदमा चलने योग्य है।

मामले की सुनवाई 22 सितंबर को तय की गई है और अदालत अब गुण-दोष के आधार पर दलीलों पर विचार करेगी।

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