वन रैंक, वन पेंशन : सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, सक्षम पेंशनर्स को 15 मार्च तक भुगतान करें एरियर
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो सेना में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सभी सक्षम पेंशनर्स को 15 मार्च तक एरियर का भुगतान करे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन के उसके पहले आदेश के मुताबिक सभी पेंशनर्स को एरियर का भुगतान किया जाए।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही पेंशन का एरियर जारी करेगी। अटार्नी जनरल ने कहा कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार करीब 25 लाख पेंशनर्स के एरियर की गणना कर रही है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुफेजा अहमदी ने कोर्ट को बताया था कि करीब चार लाख पेंशनर्स की इस इंतजार में मौत हो गई कि उनके पेंशन का एरियर मिलेगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को सेना में वन रैंक वन पेंशन पर मुहर लगा दी थी। याचिका इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि संसद में वादा करने के बावजूद वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा नहीं किया गया।


(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते है) 

अधिक देश की खबरें

वन रैंक, वन पेंशन : सुप्रीम कोर्ट का सरकार को निर्देश, सक्षम पेंशनर्स को 15 मार्च तक भुगतान करें एरियर

एक्शन में चुनाव आयोग, मोदी और राहुल वाले बयान पर, कांग्रेस-BJP को भेजा नोटिस, इस तारीख तक मांगा जवाब..

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ......